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    *यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव: बिलासपुर में अब बड़ी स्लीपर बसें शहर से बाहर से चलेंगी…. देखें कौन सी बस कहां से चलेगी नया रूट*

     

    यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव: बिलासपुर में अब बड़ी स्लीपर बसें शहर से बाहर से चलेंगी

     

    बिलासपुर, 21 मई 2025

    बिलासपुर शहर में जाम, दुर्घटनाओं और यातायात अव्यवस्था को देखते हुए अब लंबी दूरी की बड़ी स्लीपर बसों का संचालन शहर के मुख्य हिस्से से न होकर आउटर रूट से किया जाएगा। यह निर्णय यातायात पुलिस के नेतृत्व में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम और परिवहन विभाग के संयुक्त समन्वय से लिया गया है।

     

    आम जनता की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन को प्राथमिकता देते हुए आयोजित कई चरणों की बैठकों में बस संचालकों से सहमति ली गई। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि सभी अंतर्राज्यीय स्लीपर बसें अब हाईटेक बस स्टैंड तिफरा से ही परिचालित होंगी और शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगी।

     

    नए रूट इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं:

     

    1. रतनपुर की ओर जाने वाली बसें:

    हाईटेक बस स्टैंड – गुंबर  पेट्रोल पंप – छतौना मोड़ – पेंड्रिडीह – एनएच – सकरी – सेंदरी बायपास – रतनपुर

     

    2. मस्तूरी की ओर:

    हाईटेक बस स्टैंड – गुंबर  पेट्रोल पंप – सिरगिट्टी – महमंद – मस्तूरी – पचपेड़ी – जांजगीर – शिवरीनारायण

     

    3. सीपत की ओर:

    हाईटेक बस स्टैंड – गुंबर  पेट्रोल पंप – सिरगिट्टी – महमंद – गुरु नानक चौक – मोपका – सीपत

     

    4. तखतपुर/मुंगेली/कोटा की ओर:

    हाईटेक बस स्टैंड – गुंबर  पेट्रोल पंप – छतौना मोड़ – पेंड्रिडीह – एनएच – सकरी बायपास – तखतपुर – कोटा – मुंगेली

     

    जनहित में दिए गए निर्देश:

     

    बसों के सभी कागजात अद्यतन रखें

     

    ड्राइवर और कंडक्टर के पास वैध लाइसेंस हो

     

    वर्दी, टोकन अनिवार्य

     

    प्रेशर/म्यूजिकल हॉर्न का प्रयोग न करें

     

    क्षमता से अधिक सवारी न बैठाएं

     

    बसों का नियमित मेंटेनेंस सुनिश्चित हो

     

    सुरक्षा उपकरण जैसे सेफ्टी अलार्म जरूरी

     

    पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य

     

    नो पार्किंग और चौक-चौराहों से 100 मीटर दूरी पर बस खड़ी न करें

     

    स्कूल बसों में कैमरा और खिड़कियों पर जाली अनिवार्य

     

    नशा या व्यसन करते पाए जाने पर कार्रवाई होगी

     

    छोटी दूरी की बसों को शहर से होकर गुजरने की अनुमति दी गई है, लेकिन केवल तय स्थानों पर ही बस खड़ी करने की अनुमति होगी। अनाधिकृत स्थानों पर बस खड़ी करने पर लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही होगी।

    बैठक में शामिल अधिकारीगण:

    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात), अतिरिक्त कलेक्टर, नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर, आरटीओ अधिकारी, डीएसपी, यातायात पुलिसकर्मी एवं बड़ी संख्या में बस संचालक मौजूद रहे।

     

    यातायात से जुड़ी किसी भी जानकारी या शिकायत हेतु संपर्क करें:

    ट्रैफिक हेल्पलाइन – 94791-91999

    ईमेल – trafficbilaspur.cg@gov.in

    फेसबुक पेज – Traffic Police Bilaspur Official

     

     

     

     

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