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    *बिलासपुर में अनुसूचित जाति कर्मचारी से मारपीट और जातिसूचक अपमान का आरोप, SC/ST एक्ट के तहत FIR की मांग*

    बिलासपुर। जिले के सकरी क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत बोदरी में कार्यरत एक अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारी ने सार्वजनिक रूप से जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने, मारपीट का प्रयास करने और शासकीय पद के प्रभाव का दुरुपयोग कर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए थाना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) में विस्तृत शिकायत आवेदन सौंपा है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, वार्ड क्रमांक 3, बिल्हा निवासी महेन्द्र राठौर, जो नगर पंचायत बोदरी में सफाई कार्य से संबंधित कर्मचारी हैं, ने अपनी शिकायत में बताया कि 24 फरवरी 2026 को दोपहर लगभग 2:30 से 3:00 बजे के बीच वे सहकर्मियों के साथ चकरभाठा मार्केट स्थित आनंद क्लॉथ स्टोर पहुंचे थे। वहां वे नगर पंचायत के निर्देशानुसार 200 रुपये मासिक यूजर चार्ज वसूली के सिलसिले में गए थे।

    आवेदन के अनुसार, यूजर चार्ज मांगने पर दुकान संचालक दिलीप मोटवानी और उनके पुत्र यशपाल मोटवानी ने कथित रूप से भुगतान से इंकार कर दिया और सार्वजनिक रूप से अपमानजनक व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। शिकायत में यह भी आरोप है कि यशपाल मोटवानी ने दुकान से बाहर आकर धक्का दिया और बेल्ट निकालकर मारपीट करने का प्रयास किया। बीच-बचाव नहीं होता तो गंभीर घटना हो सकती थी।

    पीड़ित कर्मचारी का कहना है कि घटना की जानकारी सीएमओ को देने के बाद उन्हें नगर पंचायत कार्यालय बुलाया गया, जहां समझौते के लिए दबाव बनाया गया। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि नगर पंचायत अध्यक्ष के पति विजय वर्मा कार्यालय में मौजूद थे और उन्होंने भी कथित रूप से जातिसूचक टिप्पणी की। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि वे किसी निर्वाचित या शासकीय पद पर नहीं होने के बावजूद कार्यालय में प्रभाव डालते हैं और कर्मचारियों पर दबाव बनाते हैं।

    शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि पूर्व में भी उनके साथ जातिगत आधार पर अपमानजनक व्यवहार किया गया है और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अन्य मामलों में भी विवाद की स्थिति रही है।

    आवेदन में कहा गया है कि आरोपियों द्वारा जानबूझकर सार्वजनिक स्थान पर अनुसूचित जाति की पहचान को लक्षित करते हुए अपमानित किया गया, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और मानसिक आघात हुआ। साथ ही मारपीट का प्रयास और शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप भी लगाया गया है।

    पीड़ित ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों — यशपाल मोटवानी, दिलीप मोटवानी एवं विजय वर्मा — के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की प्रासंगिक धाराओं के तहत तत्काल FIR दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

    साथ ही, घटना स्थल आनंद क्लॉथ स्टोर, चकरभाठा मार्केट और नगर पंचायत बोदरी कार्यालय परिसर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज तत्काल जब्त कर निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।

    फिलहाल पुलिस द्वारा शिकायत पर जांच की प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने की जानकारी सामने आई है। मामले को लेकर नगर पंचायत क्षेत्र में चर्चा का माहौल है।

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