नशे के कारोबार पर बिलासपुर पुलिस का बड़ा प्रहार – 1.20 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज, अपराधियों में हड़कंप

बिलासपुर। नशे के अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए बिलासपुर पुलिस लगातार सख्त कदम उठा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 68-एफ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी अजय चक्रवर्ती की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीज कर दिया।
अजय चक्रवर्ती के खिलाफ बिलासपुर और जबलपुर जिलों में एनडीपीएस एक्ट के कई गंभीर मामले दर्ज हैं। नशे के कारोबार से कमाए गए काले धन को वैध दिखाने के लिए उसने अपनी पत्नी और एक परिचित महिला के नाम पर भूमि खरीदी और मकान निर्माण कराया था।
वर्ष 2021 में तोरवा थाने में दर्ज प्रकरण की वित्तीय जांच के दौरान पुलिस को यह अवैध संपत्ति का जाल मिला। उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर जांच को पुनः शुरू किया गया, जिसके बाद आरोपी की संपत्तियों का खुलासा हुआ।
फ्रीज की गई संपत्तियों की अनुमानित बाजार कीमत लगभग ₹1.20 करोड़ है। ये संपत्तियां आवासपारा सिरगिट्टी और टिकरापारा, बिलासपुर में स्थित हैं। पूरी कार्रवाई के बाद संपत्तियों को SAFEMA न्यायालय को भेजा गया है।
इस कार्रवाई में सिरगिट्टी थाना के प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह का योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए उन्हें नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
बिलासपुर पुलिस की लगातार सख्ती और सक्रियता का नतीजा है कि अब तक जिले में कुल 6 प्रकरणों में 17 आरोपियों की अवैध संपत्तियां फ्रीज की जा चुकी हैं, जिनकी कीमत लगभग ₹7 करोड़ आंकी गई है। यह उपलब्धि पुलिस की प्रतिबद्धता और ईमानदार प्रयासों का प्रमाण है।
