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    *बिलासपुर पुलिस की शानदार कार्रवाई — सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले बदमाश फँसे कानून के शिकंजे में, बनारस से ट्रैक कर रतनपुर में पकड़े गए आरोपी*

    बिलासपुर पुलिस की शानदार कार्रवाई — सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले बदमाश फँसे कानून के शिकंजे में, बनारस से ट्रैक कर रतनपुर में पकड़े गए आरोपी

    बिलासपुर, 12 अक्टूबर 2025।

    बिलासपुर पुलिस ने एक बार फिर तेज़ और प्रभावशाली कार्रवाई कर सोशल मीडिया पर हथियार लहराने, धमकी देने और दहशत फैलाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस सटीक और संगठित कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितनी भी दूर क्यों न भागे, कानून के हाथों से बच नहीं सकता।

     

    गिरफ्तार किए गए आरोपियों में लुट्टू पांडेय, शिवम मिश्रा, लक्की यादव, शैलेश चौबे और शंभू यादव शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से एक रिवॉल्वर, एयर गन, चाकू, बेसबॉल स्टिक और एक बुलेट बरामद की है।

     

    ये सभी आरोपी सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए वीडियो बनाकर लोगों को डराने और अपनी आपराधिक छवि स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। इनकी ऐसी हरकतों से समाज में असुरक्षा का माहौल बनने लगा था।

     

    बिलासपुर पुलिस लगातार इनकी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थी। पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, बनारस और इलाहाबाद जैसे शहरों में छिपते रहे और बार-बार अपनी लोकेशन बदलते रहे। लेकिन पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी निगरानी और जमीनी इनपुट के आधार पर उन्हें ट्रैक किया और रतनपुर क्षेत्र में घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।

     

    लुट्टू पांडेय उर्फ रितेश, लक्की यादव, शंभू यादव और शिवम मिश्रा के खिलाफ पहले से कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। इन पर घर में घुसकर हमला करने, नशे के कारोबार और संगठित अपराध जैसी गंभीर धाराएँ लगाई गई हैं।

     

    इन पर दर्ज प्रकरणों में —

     

    अप.क्र. 1100/2025 धारा 296, 331, 324(4), 351(2), 191(2) बीएनएस

     

    अप.क्र. 1199/2025 धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5), 49, 111 बीएनएस, 25, 27 आर्म्स एक्ट

     

    अप.क्र. 1227/2025 धारा 21, 22, 29 एनडीपीएस एक्ट — शामिल हैं।

     

     

    बिलासपुर पुलिस ने इन बदमाशों के खिलाफ संगठित अपराध की धारा जोड़कर कठोर कार्रवाई शुरू की है। साथ ही उनके परिवारजनों और गिरोह के अन्य सदस्यों की अवैध संपत्तियों की पहचान कर जप्ती की कार्यवाही भी प्रारंभ की जा रही है।

     

    🔴 बिलासपुर पुलिस का सख्त संदेश:

    सोशल मीडिया पर हथियार लहराने, धमकी देने या लोगों में डर पैदा करने जैसी हरकतों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे लोगों पर कानूनी शिकंजा इस तरह कसा जाएगा कि उन्हें अपने कृत्य पर पछताना पड़ेगा।

     

    बिलासपुर पुलिस की इस कार्रवाई ने न सिर्फ अपराधियों में खौफ पैदा किया है, बल्कि शहरवासियों में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना को और मजबूत किया है।

     

     

     

     

     

     

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    बिलासपुर पुलिस की शानदार कार्रवाई — सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले बदमाश फँसे कानून के शिकंजे में, बनारस से ट्रैक कर रतनपुर में पकड़े गए आरोपी बिलासपुर, 12 अक्टूबर 2025। बिलासपुर पुलिस ने एक बार फिर तेज़ और प्रभावशाली कार्रवाई कर सोशल मीडिया पर हथियार लहराने, धमकी देने और दहशत फैलाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस सटीक और संगठित कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितनी भी दूर क्यों न भागे, कानून के हाथों से बच नहीं सकता।   गिरफ्तार किए गए आरोपियों में लुट्टू पांडेय, शिवम मिश्रा, लक्की यादव, शैलेश चौबे और शंभू यादव शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से एक रिवॉल्वर, एयर गन, चाकू, बेसबॉल स्टिक और एक बुलेट बरामद की है।   ये सभी आरोपी सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए वीडियो बनाकर लोगों को डराने और अपनी आपराधिक छवि स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। इनकी ऐसी हरकतों से समाज में असुरक्षा का माहौल बनने लगा था।   बिलासपुर पुलिस लगातार इनकी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थी। पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, बनारस और इलाहाबाद जैसे शहरों में छिपते रहे और बार-बार अपनी लोकेशन बदलते रहे। लेकिन पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी निगरानी और जमीनी इनपुट के आधार पर उन्हें ट्रैक किया और रतनपुर क्षेत्र में घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।   लुट्टू पांडेय उर्फ रितेश, लक्की यादव, शंभू यादव और शिवम मिश्रा के खिलाफ पहले से कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। इन पर घर में घुसकर हमला करने, नशे के कारोबार और संगठित अपराध जैसी गंभीर धाराएँ लगाई गई हैं।   इन पर दर्ज प्रकरणों में —   अप.क्र. 1100/2025 धारा 296, 331, 324(4), 351(2), 191(2) बीएनएस   अप.क्र. 1199/2025 धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5), 49, 111 बीएनएस, 25, 27 आर्म्स एक्ट   अप.क्र. 1227/2025 धारा 21, 22, 29 एनडीपीएस एक्ट — शामिल हैं।     बिलासपुर पुलिस ने इन बदमाशों के खिलाफ संगठित अपराध की धारा जोड़कर कठोर कार्रवाई शुरू की है। साथ ही उनके परिवारजनों और गिरोह के अन्य सदस्यों की अवैध संपत्तियों की पहचान कर जप्ती की कार्यवाही भी प्रारंभ की जा रही है।   🔴 बिलासपुर पुलिस का सख्त संदेश: सोशल मीडिया पर हथियार लहराने, धमकी देने या लोगों में डर पैदा करने जैसी हरकतों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे लोगों पर कानूनी शिकंजा इस तरह कसा जाएगा कि उन्हें अपने कृत्य पर पछताना पड़ेगा।   बिलासपुर पुलिस की इस कार्रवाई ने न सिर्फ अपराधियों में खौफ पैदा किया है, बल्कि शहरवासियों में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना को और मजबूत किया है।     ---